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निलंबन पर अंतरिम आदेश नहीं

5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग पर अंतरिम आदेश देने से इनकार किया।

फ़ोटो: Subhashish Panigrahi / विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY-SA 4.0)

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याचिका में क्या आरोप हैं?

राकेश कुमार सिंह की याचिका में आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कुछ फैसले अन्य दो आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए।

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देश3 / 5

चुनाव आयोग का पक्ष

आयोग ने कहा कि विचार-विमर्श में अलग राय सामान्य है और आदेश वैधानिक प्रक्रिया से जारी होते हैं। उसके अनुसार, आयुक्तों के पत्र एक अधिकारी से जुड़े थे, नीति से नहीं।

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सर्वसम्मति या बहुमत

पीठ ने कहा कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से होने चाहिए; सहमति न बने तो बहुमत से। अदालत ने इस चरण में सभी विवादित फैसलों को एकतरफा मानने से इनकार किया।

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देश5 / 5

जवाब मांगे गए

अदालत ने केंद्र, चुनाव आयोग, CEC और दोनों आयुक्तों से जवाब मांगा। सुनवाई की पूरी जानकारी और पक्षों के तर्क मूल रिपोर्ट में पढ़ें।

फ़ोटो: Subhashish Panigrahi / विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY-SA 4.0)

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खबर से आगे। नज़रिए के साथ।

CEC मामले में सुप्रीम कोर्ट: याचिका और जवाब

पूरी जानकारी और संदर्भ के लिए मूल रिपोर्ट पढ़ें।

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